मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने खेत में फसल अवशेषों में आग नहीं लगाऊंगा। अन्यथा विभाग द्वारा दिए गए अनुदान को वापस करूंगा वह भविष्य में किसी विभागीय स्कीम में लाभ का पात्र नहीं होगा। विभागीय दिशा निर्देशानुसार मुझे यह भली-भांति जानकारी है कि उक्त स्कीम में लाभ लेने हेतु केवल वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 4 वर्षों के दौरान संबंधित कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा जिनके पास संबंधित जिले में पंजीकृत ट्रैक्टर है( केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए )इसके अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी में अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात (अनुसूचित जाति / लघु तथा सीमांत किसान )आधार कार्ड के प्रति, पैन कार्ड, बैंक विवरण तथा ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी मशीनों के भौतिक सत्यापन के समय जमा करवाए जाएंगे किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर मैं अनुदान का पात्र नहीं होगा|